awas yojna gramin

Pm awas yojna gramin :(प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण )

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण / शहरी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी गरीब बेसहारा बेघर लोगो को उनको पक्का घर (आवास ) दिया जाने के उदेद्श्य से शुरू की गयी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है

Pm aawas

प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले इंद्रा आवास योजना भी कहा जाता था जिसका नाम वर्तमान सरकार द्वारा बदल दिया गया

गरीब परिवार वालों को आवास का लाभ देने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री आवास योजना चलायी गयी है ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सकें

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Who is eligible for pm awas yojna – Who can apply pm awas yojna

Pm awas yojna के लिए कौन योग्य है ? Pm awas yojna के लिए कौन आवेदन कर सकतें है

आवास योजना की पात्रता लेकर लोगों को काफी भ्रम रहता है की कौन लोग इसके लिए पात्र है तथा कौन से लोग अपात्र है | इस सम्बन्ध में जानकारी बिन्दुवार दी गयी है जिसकी जिसकी सहायता से आप जान सकतें है की कौन से व्यक्ति आवास योजना के लिए पात्र है या नही :-

आवास योजना के अपात्रता के कारण :-

  • पक्की छत या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को अपात्र की श्रेणी में है
  • मोटरयुक्त दो पहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन / मछली पकड़ने के नांव वाले परिवारों को अपात्र की श्रेणी में है
  • मशीनी तिपहिया / चौपहिया कृषि उपकरण ( जैसे ट्रेक्टर ) वाले परिवारों को अपात्र की श्रेणी में है
  • 50,000 रू० अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में है
  • वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो अपात्र की श्रेणी में है
  • सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्दम वाले परिवार अपात्र की श्रेणी में है
  • वे परिवार जिनका कोई सदस्य 10000.00 से अधिक प्रतिमाह कम रहा हो अपात्र की श्रेणी में है
  • आयकर (टैक्स) देने वाले परिवार अपात्र की श्रेणी में है
  • व्यवसाय करने वाले परिवार अपात्र की श्रेणी में है
  • वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो अपात्र की श्रेणी में है
  • वे परिवार जिनके पास लैंडलाइन फ़ोन हो अपात्र की श्रेणी में है
  • वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिचाई उपकरण हो अपात्र की श्रेणी में है
  • दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो अपात्र की श्रेणी में है
  • वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिचाई उपकरण हो अपात्र की श्रेणी में है

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आवास योजना के अपात्रता के अन्य कारण :-

  • जिन्होंने इस अवधि में स्वयमं के द्वारा पक्के घर का निर्माण कर लिया हो अपात्र की श्रेणी में है
  • ऐसे परिवार जिन्हें पहले से ही केन्द्रीय / राज्य ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला हो अपात्र की श्रेणी में है
  • ऐसे परिवार जो स्थायी रूप से पलायन कर गये हो
  • ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो गयी हो और कोई कानूनी वारिश न हो अपात्र की श्रेणी में है
  • अनिच्छुक परिवार जो आवास का लाभ न लेना चाहतें हो

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखतें हुयें आवास योजना की पात्रता निर्धारित की जाती है

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नोट :-** पात्रता का अंतिम निर्णय सरकार की शासनादेश द्वारा निर्धारित किया जाता है और अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित विभाग की ऑफिसियल website पर जाये **

यदि आपको इस पोस्ट के सम्बन्ध में कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकतें है

ईमेल :- sarkarimadad.in@gmail.com

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